कानूनी नोटिस
प्रेषक :
श्रीमती सरोज देवी पत्नी ____,
निवासी माकन संख्या 765, हरिराम कॉलोनी निकट विजय बाल निकेतन स्कूल , पानीपत हरयाणा – 132103
प्रेषितगण :
श्रीमती ___ (सास)
श्री ____ (ससुर)
महोदय/ महोदिया,
- हस्व हिदायत अपनी मुवक्किल श्रीमती सरोज देवी पत्नी ____, निवासी माकन संख्या 765, हरिराम कॉलोनी निकट विजय बाल निकेतन स्कूल , पानीपत हरयाणा – 132103 द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी पर आपको निम्न नोटिस प्रेषित किया जा रहा है |
- यह की मेरी मुवक्किल की शादी आपके पुत्र श्री ___ के साथ दिनांक 26 अप्रैल 2021 को हिन्दू रीती रिवाज़ों के साथ रिश्तेदारों, मित्रों और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति मे संपन्न हुई थी |
- यह की मेरी मुवक्किल आपके द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, जिसमे शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा शामिल हैं, जो की एक गंभीर अपराध है |
- यह की मेरी मुवक्किल के पिता द्वारा आपको दहेज़ भी दिया गया था जो की शादी के 5-6 दिन बाद दिया गया था , जिसके कारण आपके द्वारा मेरी मुवक्किल को मौखिक और भावनात्मक हिंसा का शिकार आज तक बनाया जाता है |
- यह की मेरी मुवक्किल के पिताजी का देहांत दिनांक 08 February 2023 को ब्लड कैंसर की गंभीर बीमारी के कारण होगया है |
- यह की आपके द्वारा मेरी मुवक्किल को सरेआम बेईज्जत किया जाता जाता है अथवा मेरी मुवक्किल की माताजी और स्वर्गीय पिताजी के बारे मे गली गलोच अथवा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो की उनकी अस्मत और मानसिक स्तिथि के लिए बहुत ही घातक है |
- यह की आपके द्वारा मेरी मुवक्किल को शारीरिक हिंसा का भी सामना करना पड़ा है जो की एक गंभीर अपराध है |
- यह की आपके द्वारा मेरी मुवक्किल को घर से नीकालने की धमकी भी दी जाती है।
अतएव आपको इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की आप इस नोटिस प्राप्ति के तुरंत प्रभाव से मेरी मुवक्किल के साथ किसी भी तरह की घेरलू हिंसा जैसे की शारीरिक हिंसा, मौखिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा और आर्थिक हिंसा नहीं करेंगी या करेंगे। अगर आपके द्वारा इस कृत्य को दोहराया गया तो मेरी मुवक्किल आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एवं दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के अंतर्गत उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र एवं बाध्य होंगी, जिसके समस्त हर्ज़े खर्जे की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
भवदीय
अधिवक्ता